चित्तौड़गढ़ जिले में नो ड्रोन जोन" घोषित, 2 किमी दायरे में ड्रोन संचालन प्रतिबंधित
डीएस 7 न्यूज चित्तौड़गढ़ 09 मई जिले में आपातकालीन परिस्थितियों के मद्देनज़र जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन ने एक अहम आदेश जारी करते हुए पूरे जिले को "नो ड्रोन जोन" घोषित कर दिया है।
पुलिस अधीक्षक के आग्रह पर जारी इस आदेश में जिले के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और संस्थानों के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनमें रावतभाटा स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट (NPCIL), न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स (NFC), हेवी वॉटर प्लांट (HWP), राणा प्रताप सागर डेम, हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट, इंडियन ऑयल मार्केटिंग टर्मिनल (जालमुपरा), श्री सांवलिया जी मंदिर (मंडफिया), दुर्ग चित्तौड़गढ़ और सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ शामिल हैं। इन सभी स्थलों के दो किलोमीटर के दायरे को नो ड्रोन ज़ोन घोषित किया गया है।
इसके अलावा, जिले की समस्त राजस्व सीमा में बिना सक्षम स्वीकृति के ड्रोन संचालन निषिद्ध रहेगा। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
हालांकि, यह प्रतिबंध सरकारी एजेंसियों जैसे सेना, पुलिस, होमगार्ड्स, रेलवे और कानून व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। साथ ही, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों में 10 मीटर ऊंचाई तक ड्रोन फोटोग्राफी की अनुमति रहेगी।
इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा। आदेश 09 मई से लागू होकर आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा।
- DS7 News Network
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